कलेक्टर उमरिया ने संदीप उर्फ लल्लू मिश्रा को 1 वर्ष के लिए किया जिला बदर
कलेक्टर ने संदीप उर्फ लल्लू मिश्रा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले की चतुर्दिक सीमाओ से किया निष्कासित
उमरिया । कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने संदीप उर्फ लल्लू मिश्रा पिता स्व . हनुमान प्रसाद मिश्रा उम्र 43 साल निवासी ग्राम शाहपुर थाना पाली को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला-उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है ।
अनावेदक को आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगे। आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।