शादी के तुरंत 2 घंटे बाद दे दिया पत्नी को तलाक जानिए क्या थी ऐसी वजह
आगरा में एक दूल्हे ने शादी के दो घंटे के अंदर ही दुल्हन को तीन तलाक दे दिया. दूल्हे को दहेज में महंगी कार और ज्यादा गहने चाहिए थे। जब दुल्हन के परिवार वालों ने देने से इनकार कर दिया तो गुस्साए दूल्हे और उसके परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया.
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मात्र 2 घंटे में तलाक
उत्तर प्रदेश के आगरा में दूल्हे ने शादी के दो घंटे के भीतर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद दो शादियां हुईं। दरअसल दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे पक्ष की दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके. दूल्हे की मांग थी कि उसे शादी में शानदार कार और ढेर सारे गहने दिए जाएं. साथ ही मांग पूरी न होने पर दुल्हन को ले जाने से भी इनकार कर दिया। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है.
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मनमुताबिक नही मिला दहेज़
आगरा पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात प्रियांशु गार्डन में दो बहनों गौरी और डॉली की शादी थी. गौरी की शादी बिना किसी रुकावट के धूमधाम से संपन्न हो जाती है, लेकिन डॉली का दूल्हा कारों और गहनों को लेकर हंगामा मचाना शुरू कर देता है। जब दुल्हन के परिवार ने मांग पूरी करने से इनकार कर दिया तो दूल्हे के परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया. दोनों परिवारों के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत चली. बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो दूल्हे ने तीन बार तलाक कहा और चला गया। दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई. ताजगंज थाने में दूल्हे समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
भाई ने बताई असल वजह
दुल्हन के भाई कामरान वारसी ने पूरे मामले पर सफाई दी. उन्होंने बताया कि दोनों बहनों की शादी में उन्होंने कुल 30 लाख रुपये खर्च किये. इसके बाद भी आसिफ और कुछ चाहता था. सबसे पहले तो दूल्हा विवाह स्थल पर काफी देर से पहुंचा, जिसके कारण सुबह 4 बजे शादी हुई. इसके बाद वे शादी के खाने के बारे में भी बुरा-भला कहते रहे। कामरान ने बताया कि परिवार के दोनों सदस्य उसे समझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वह नहीं माना. शुक्रवार को आसिफ ने तीन तलाक बोल दिया और चला गया।
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पूरे परिवार के सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
ताजगंज थाना प्रभारी डीएस पांडे ने बताया कि आसिफ, आसिफ की मां मुन्नी, भाई समन और परवेश, बहन रुखसार, फरहीन और नजराना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के मुताबिक, किसी महिला को तीन तलाक देना अपराध है।