Shorts Videos WebStories search

—Advertisement—

इस रील के वायरल होने के बाद नए कानून के तहत Gwalior जिले में जारी हुआ पहला प्रतिबंधात्मक आदेश

Author Picture
Editor
Jul 14, 2024 12:00 AM IST

[inb_subtitle]

इस रील के वायरल होने के बाद नए कानून के तहत Gwalior जिले में जारी हुआ पहला प्रतिबंधात्मक आदेश
— इस रील के वायरल होने के बाद नए कानून के तहत Gwalior जिले में जारी हुआ पहला प्रतिबंधात्मक आदेश

—Advertisement—

  • ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक भवनों पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व रील शूटिंग पर लगा प्रतिबंध
  • जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी कर लगाया प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – 2023 की धारा-163 के तहत ग्वालियर जिले में पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग एवं फोटोग्राफी इत्यादि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से शालीनतापूर्वक फोटो व वीडियो लेने पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा। लेकिन दीवार व ऐसे अन्य स्थान पर खड़े होकर फोटो व सेल्फी इत्यादि लेते की मनाही रहेगी, जहां पर खुद को या किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो।

%5Etfw" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">July 13, 2024

 

आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था 2023 की धारा-223 एवं अन्य सायबर विधियों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञात हो पहले भारतीय दण्ड विधान की धारा-144 के तहत इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते थे। हाल ही में देश में तीन नए कानून लागू हुए हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी शामिल है।

प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति या संस्था व संगठन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व शूटिंग करना चाहता है तो उसे पूर्व में लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के लिये शूटिंग/वीडियोग्राफी का उद्देश्य तथा उसके कंटेंट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग को देना होगा। विभाग द्वारा दी गई अनुमति की लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित एसडीएम को तीन दिन पूर्व अनिवार्यत: देनी होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान के संज्ञान में यह बात आई थी कि जिले की ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा वीडियोग्राफी, रील शूटिंग एवं फोटोग्राफी की जा रही है। इन लोगों को इमारत व स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सौंदर्यीकरण से कोई सरोकार नहीं रहता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये लोगों द्वारा अमर्यादित आचरण कर फोटोग्राफी/वीडियो रील बनाई जाती हैं और उन्हें इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जाता है, इससे आम जन एवं पर्यटकों के दिल-दिमाग में ग्वालियर जिले की छवि धूमिल होती है। हाल ही में कलेक्टर कार्यालय भवन की सीढ़ियों पर ऐसी ही एक रील फिल्माई गई थी, जिसका कई संगठनों द्वारा विरोध जताते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। इस बात को संज्ञान में लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये प्रतबंधात्मक आदेश जारी किया है।

ये हैं तीन नए कानून

भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लागू किया गया है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू किया गया है। तीनों नए कानून एक जुलाई से प्रभावशील हो गए हैं।

Verified Source Google News www.khabarilal.net ✓ Trusted
Editor

खबर वह है,जिसे कोई दबाना चाहे। बाकी हर इवेंट विज्ञापन है।क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी समस्याओं को दीजिए खबरीलाल की आवाज ! बेरोकटोक कभी भी 9425184353 पर आप कॉल कर सकते है।किसी को नही बताऊंगा की जानकारी आपने दी है।… और पढ़ें

लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज

होम
MP ब्रेकिंग
powerफटाफट
Join करें
वेब स्टोरीज