Love jihad in MP: मध्यप्रदेश में अब लव जिहाद को लेकर और भी संजीदा नियम बनाने के संकेत आज मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दे दिए हैं भोपाल में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात के संकेत दिए है.
क्या कहा गृह मंत्री ने :
लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं की मैरिज रजिस्ट्रार व्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाए है विवाह की जिसमे नोटरी भी शामिल है,इन्हें जब लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें एक माह पहले आ जाती है तो उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस को जानकरी देनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए इससे लव जिहाद जैसी घटनाओ को रोकने में कारगर कदम शाबित होगा.
लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की अन्य पंजीयन संस्थाओं को लड़का-लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। pic.twitter.com/ZyMcJaAdyh
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 15, 2022
यूपी की तर्ज पर एमपी में क़ानून :
वैसे तो उत्तरप्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लागू बीते एक वर्ष पूर्व कर दिया गया है,वाकायदा राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी कलेक्टर और एसपी को नए कानून के हिसाब से कार्यवाही के आदेश जारी के थे.और इस क़ानून के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है.
क्यों पड़ रही है पुलिस वेरिफिकेशन की जरुरत :
मौजूदा नियमों के अनुसार यदि लड़का लड़की आपस में सहमत होकर प्रदेश की विवाह पंजीयन संस्थाओं में अपनी कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं और परिजनों की इसकी जानकारी तक नही लगती हैं, और जब जानकारी लगती है तब तक बात आगे निकल चुकी होती है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं की अब लव जिहाद को रोकने के लिए नोटरी सहित मैरिज रजिस्ट्रार व्यूरो और जो भी पंजीयन संस्थाएं हैं उनके लिए कड़े नियम बनाए जाएगे, क्योकि परिवार से पहले इन्ही सस्थाओं को एक माह पहले ही पता चल जाता है.