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जनपद CEO मानपुर को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

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Jan 5, 2023 6:20 AM IST

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जिला पंचायत CEO ईला तिवारी ने जनपद मानपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी कर तय समय में जवाव माँगा हैं,जवाव समाधान कारक न होने की स्थिति में कार्यवाही की बात कही गई है.

अक्षरशः पढ़िए क्या लिखा गया है नोटिस में

कारण बताओ सूचना पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आपके जनपद पंचायत अंतर्गत आपेक्षित प्रगति न्यून होने के कारण कारण बताओ सूचना पत्र के बिन्दु निम्नानुसार है- 1.

 

  • वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक शेष लक्ष्य 3967 के विरूद्ध 3807 स्वीकृत कराये गये है किन्तु लक्ष्य के विरूद्ध के आज दिनांक तक 160 का अंतर है जिसकी स्वीकृत या आपात्रता की स्थिति में डिलिट नहीं कराये जाने के कारण स्वीकृत का प्रतिशत 95.97 है।
  • जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत 3807 के विरूद्ध प्रथम का अंतर 31 का है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किश्त की प्रगति धीमी है जो 3807 के विरुद्ध द्वितीय किश्त 90.04 एवं तृतीय किश्त 62.82जो की बहुत ही न्यून है।
  • वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 21168 के विरूद्ध 19774 आवास पूर्ण कराये गये है जबकि आज दिनांक तक 1352 आपूर्ण आवास है। जिसका प्रतिशत 93.60 है जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थित है।
  • प्रति सप्ताह आवास पूर्णता में भी जनपद पंचायत मानपुर की प्रगति इस सप्ताह 81 है तथा 45 दिवस से अधिक लंबित द्वितीय एवं तृतीय किश्त 1634 है। जिसमें प्रगति पर आपके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिस कारण आपेक्षित प्रगति ना आने के कारण राज्य स्तर से नारजगी व्यक्त की गई है।
  • माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के यहां धन्यवाद एवं बधाई संदेश पोस्ट कार्ड प्रेषित किये जाने थे जो कि बार-बार आदेशों/निर्देशों के बाद भी प्रेषित ना किये जाने के कारण अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सप्ताहिक वीडियों कॉफ्रसिंग में भी नारजगी व्यक्त की गई है।
  • दिनांक 02.01.23 को संचालक महोदय के द्वारा ली गई वीडियों कॉफसिंग में जनपद पंचायत मानपुर के द्वारा तृतीय किश्त के प्रगति को लेकर कड़ी नराजगी व्यक्त की गई उन्हें अस्वस्त किया गया कि अगामी एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्थिति में प्रगति लाई जायेगी यदि प्रगति नही आती है तो आपको अगामी वीडियों कॉफ्रेंसिंग में जवाब देना होगा।
  • आपका उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ कार्यालय के आदेशो / निर्देशों की अवहेलना की गई जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत होना पाया गया है। अतः आप इस संबंध मे अपना जवाब वांछित प्रगति के साथ आगामी वीडियो कान्फ्रेंसिग दिनांक 09.01.2023 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, आपका जवाब समयावधि में प्राप्त न होने तथा समाधान कारक न पाये जाने की स्थिति मे आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वमेव जिम्मेवार होगे।
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