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सगली पंडिताई…..कहने वाली सीधी जिले की महिला आरक्षक अंजू देवी हुई निलंबित देखिए वीडियो

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Oct 26, 2025 10:14 AM IST

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Sidhi News : शासकीय कर्मचारी जब अपनी मर्यादा को लांघ करके अमर्यादित शब्दों का उपयोग करने लगे तो आम आदमी और शासकीय कर्मचारी में क्या फर्क रह जाएगा। ताजा मामला मध्य प्रदेश की सीधी जिले का है जहां एक महिला आरक्षक को बदजुबानी भारी पड़ गई। एसपी सीधी के द्वारा उक्त महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

Sidhi News : शासकीय कर्मचारी जब अपनी मर्यादा को लांघ करके अमर्यादित शब्दों का उपयोग करने लगे तो आम आदमी और शासकीय कर्मचारी में क्या फर्क रह जाएगा। ताजा मामला मध्य प्रदेश की सीधी जिले का है जहां एक महिला आरक्षक को बदजुबानी भारी पड़ गई। एसपी सीधी के द्वारा उक्त महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी में 24.10.2025 को महिला आरक्षक 109 अंजूदेवी जायसवाल डीसीआरबी शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सीधी की ड्यूटी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्र. 01 जिला सीधी के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान उक्त महिला आरक्षक अमर्यादित शब्दो का उपयोग करती हुई वीडियो में कैद हो गईं और देखते ही देखते महिला आरक्षक का वीडियो वायरल हो गया।

वायरल वीडियो का अवलोकन जब जिले के वरिष्ठ अधिकारियों में किया तो पाया कि ड्यूटी के दौरान उक्त महिला आरक्षक 109 अंजूदेवी जायसवाल द्वारा ड्यूटी स्थल पर पुलिस की वर्दी में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर कदाचरण प्रदर्शित करते हुये पुलिस की छवि को धूमिल करते हुए पाया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला सीधी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर महिला आरक्षक 109 अंजूदेवी जायसवाल द्वारा उक्त कृत्य से ड्यूटी के दौरान कदाचरण प्रदर्शित करते हुये पुलिस विभाग की छवि को धूमिल किया जाना पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक सीधी IPS संतोष कोरी नें महिला आरक्षक 109 अंजूदेवी जायसवाल डीसीआरबी शाखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सीधी को दिनांक 25.10.2025 के अपरान्ह से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में महिला आरक्षक 109 अंजूदेवी जायसवाल का मुख्यालय रक्षित केन्द्र जिला सीधी रखा गया है। उक्त महिला आरक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उन्हें आदेश दिया गया है कि निलंबन अवधि में पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगीं एवं नियमानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगीं।

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