मध्यप्रदेश: अपर सत्र न्यायालय सुनील कुमार कौशिक ने चार बर्ष पुराने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले के जानकारी देते हुए अभियोजक अधिकारी दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि हटा थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया हार के खजुरिया नाले के समीप एक लाश मिलने की सूचना मिलने पर हटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त पंचम लाल अहिरवार के रूप में की गई।
पुलिस ने विवेचना में पाया कि मृतक का साला भरत अहिरवार नरेंद्र अहिरवार ,संदीप पाली ने मिलकर जीजा की हत्या की है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में चार बर्ष चलें मामले में साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अपराध क्रमांक 354/21 अंतर्गत धारा 302,201,34 भा.द.वि तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आपको बता दे कि मृतक पंचम लाल अहिरवार के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या की बजह मृतक के द्वारा उसकी बहन को शराब पीकर परेशान करना बताई गई है। जिससे गुस्साए साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी थी। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनो आरोपियों को जेल भेज दिया है.