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Operation Sindoor को लेकर सोशल मीडिया के लिए कलेक्टर उमरिया ने जारी की ये बड़ी एडवाजरी

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May 9, 2025 8:54 PM IST

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Operation Sindoor को लेकर जिले में सोशल मीडिया के लिए कलेक्टर उमरिया ने जारी की ये बड़ी एडवाजरी
— Operation Sindoor को लेकर जिले में सोशल मीडिया के लिए कलेक्टर उमरिया ने जारी की ये बड़ी एडवाजरी

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Operation Sindoor: उमरिया 9 मई भारतीय सेना द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत की गयी कार्यवाही से उद्भुत वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं / पोस्ट / वीडियो / रील्स अपलोड / फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आकोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेशित करता हूं कि कोई भी व्यक्ति / संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं / पोस्ट / वीडियो / रील्स को अपलोड एवं फार्वड / वायरल नहीं करेगा / करेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड / फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

उन्होने बताया कि यह आदेश उमरिया जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार-पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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