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डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट ने कही ये बड़ी बात कहा तत्काल काम पर लौटें डॉक्टर

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मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल (MP Doctors Strike) को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल खत्म करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने याचिका दायर की थी. जिसमें हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में हुई. संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने पैरवी की।

दरअसल, बुधवार (3 मई) से राज्य भर के 15 हजार से ज्यादा सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. 1 मई को भी काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया गया था। इसके बाद 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टरों ने कोई काम नहीं किया. सरकारी डॉक्टरों ने अपने आंदोलन के तीसरे दिन आज काम बंद कर दिया।

आंदोलनरत डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सिविल अस्पताल सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के डॉक्टर काम छोड़कर धरने पर बैठे हैं. इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरम पर पहुंच गई है।

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