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Umaria Crime : दूधवाले ने धारदार हथियार से व्यापारी को उतारा था मौत के घाट,हुआ 10 वर्ष का कारावास

Umaria Crime : उमरिया जिले के चंदिया थानांतर्गत चंदिया आज से 3 वर्ष 11 माह पूर्व 20 जनवरी 2019 हुए बहुचर्चित सुरेश अग्रवाल हत्याकाण्ड के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी ...

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Sanjay Vishwakarma

Umaria Crime : उमरिया जिले के चंदिया थानांतर्गत चंदिया आज से 3 वर्ष 11 माह पूर्व 20 जनवरी 2019 हुए बहुचर्चित सुरेश अग्रवाल हत्याकाण्ड के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी संजय यादव निवासी बांका चंदिया मे सुरेश अग्रवाल के घर दूध देने आता था। दिनांक 20 जनवरी 2019 की रात 10.30 बजे अचानक उसने सुरेश अग्रवाल पर तलवार से हमला कर दिया। सुरेश अग्रवाल के चीखने की आवाज को सुन कर पत्नी संध्या अग्रवाल और 15 वर्षीय बेटी कशिश उनकी तरफ दौडे और उन्हे बचाने का प्रयास किया। इस पर हत्यारे ने उन पर भी हमला कर दिया। इसी बीच बेटी कशिश अग्रवाल ने वहां रखी पानी से भरी बाल्टी संजय यादव पर फेंक दी। इसके बावजूद आरोपी तीनो पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा।

माँ को बचाने बेटी ने उठाई चाकू

जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने पिता और मां को बचाने के लिये कशिश अग्रवाल ने किचन मे पडी चाकू लाकर संजय को दे मारी, जो उसके हाथ मे लगी। जिसके बाद वह फरार हो गया। थोड़ी ही देर मे आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर आ गये। सभी घायलों को तत्काल कटनी ले जाया गया। जहां अस्पताल पहुंचने के पूर्व सुरेश अग्रवाल की मौत हो गई। घटना के समय अभियुक्त संजय यादव की उम्र 17 साल होने के कारण पुलिस ने उसके विरूद्ध धारा 302, 307, 326, 397, 460 का अपराध दर्ज कर चालान बाल न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा

राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा द्वारा पैरवी करते हुए न्यायालय से आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया। प्रकरण मे सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत अपराध सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी की अदालत ने आरोपी संजय यादव को धारा 302 एवं धारा 460 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 307, 326, 397 मे 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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