Shorts Videos WebStories search

—Advertisement—

धार्मिक स्थलों सहित अन्य कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट कि गाईडलाइन से ही बज पाएगें लाउडस्पीकर उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

Author Picture
Editor
Dec 16, 2023 3:55 PM IST

[inb_subtitle]

—Advertisement—

राज्य सरकार ने निर्णय के परिपालन में SDOP पाली S C बोहित ने अनुभाग पाली के नगर नौरोजाबाद एवं पाली में समस्त धार्मिक स्थलों के प्रमुख सहित डीजे साउंड संचालकों की बैठक लेकर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी धार्मिक स्थल या अन्य स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकेगा, ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर आदि के अवैध उपयोग को रोकने के लिए थाना पर प्रभारी नौरोजाबाद को निर्देशित किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए।

साथ ही थाना प्रभारियों को डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर हिदायत देने के मौखिक आदेश भी दिए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी पाली एस के बोहित ने आगे कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के साउंड की अनुमति नही रहेगी। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नगर परिषद कार्यालय के माध्यम से मुनादी कराने का निर्णय भी लिया गया है।

धार्मिक स्थलों सहित अन्य कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट कि गाईडलाइन से ही बज पाएगें लाउडस्पीकर उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
Photo By : Khabarilal desk

बैठक के दौरान नगर के सभी धर्मों के प्रमुख सहित,डीजे संचालकों और नगर के गणमान्य नागरिकों की बैठक में मौजूदगी रही।

Verified Source Google News www.khabarilal.net ✓ Trusted
Editor

खबर वह है,जिसे कोई दबाना चाहे। बाकी हर इवेंट विज्ञापन है।क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी समस्याओं को दीजिए खबरीलाल की आवाज ! बेरोकटोक कभी भी 9425184353 पर आप कॉल कर सकते है।किसी को नही बताऊंगा की जानकारी आपने दी है।… और पढ़ें

लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज

होम
MP ब्रेकिंग
powerफटाफट
Join करें
वेब स्टोरीज