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धार्मिक स्थलों सहित अन्य कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट कि गाईडलाइन से ही बज पाएगें लाउडस्पीकर उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

राज्य सरकार ने निर्णय के परिपालन में SDOP पाली S C बोहित ने अनुभाग पाली के नगर नौरोजाबाद एवं पाली में समस्त धार्मिक स्थलों के प्रमुख सहित डीजे साउंड संचालकों की बैठक लेकर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी धार्मिक स्थल या अन्य स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकेगा, ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर आदि के अवैध उपयोग को रोकने के लिए थाना पर प्रभारी नौरोजाबाद को निर्देशित किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए।

साथ ही थाना प्रभारियों को डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर हिदायत देने के मौखिक आदेश भी दिए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी पाली एस के बोहित ने आगे कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के साउंड की अनुमति नही रहेगी। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नगर परिषद कार्यालय के माध्यम से मुनादी कराने का निर्णय भी लिया गया है।

धार्मिक स्थलों सहित अन्य कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट कि गाईडलाइन से ही बज पाएगें लाउडस्पीकर उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
Photo By : Khabarilal desk

बैठक के दौरान नगर के सभी धर्मों के प्रमुख सहित,डीजे संचालकों और नगर के गणमान्य नागरिकों की बैठक में मौजूदगी रही।

Sanjay Vishwakarma

संजय विश्वकर्मा (Sanjay Vishwakarma) 41 वर्ष के हैं। वर्तमान में देश के जाने माने मीडिया संस्थान में सेवा दे रहे हैं। उनसे servicesinsight@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। वह वाइल्ड लाइफ,बिजनेस और पॉलिटिकल में लम्बे दशकों का अनुभव रखते हैं। वह उमरिया, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने Dr. C.V. Raman University जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में BJMC की डिग्री ली है।

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