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कमिश्नर ने जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन को किया निलंबित
आचरण नियमों का उल्लंघन करने एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. एआर मरावी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में डॉ. मरावी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह कार्रवाई कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।सिविल सर्जन डॉ. एआर मरावी के उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।