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मृत गाय को ट्रेक्टर से घसीटने के मामले में कलेक्टर सिंगरौली ने जारी किया नोटिस सिविल कारागार कार्यवाही का दिया हवाला 

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खबरीलाल Desk
Jan 29, 2025 10:01 AM IST

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मृत गाय को ट्रेक्टर से घसीटने के मामले में कलेक्टर सिंगरौली ने जारी नोटिस सिविल कारागार कार्यवाही का दिया हवाला 

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मृत गाय को ट्रेक्टर के पीछे बाध कर घसीटने का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेते हुए संबंधित कम्पनी को जारी किया गया कारण बताओं नोटिस

कलेक्टर के द्वारा धारा 11, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की तहत जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

धर्मेन्द्र साहू/सिंगरौली : कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा  धारा 11, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत  नगर पालिक निगम सिंगरौली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में लगी सीटाडेल कम्पनी प्रबंधन को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुयें 29 जनवरी को प्रातः 11 बजे समंक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें है। ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला को वीडियो तथा समाचार पत्रो के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 36 में मृत गाय को ट्रेक्टर के पीछे बाधकर घसीटा गया है। उक्त जानकारी के संबंध में कलेक्टर श्री शुक्ला के द्वारा सीटाडेल कम्पनी प्रबंधन को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। 

मृत गाय को ट्रेक्टर से घसीटने के मामले में कलेक्टर सिंगरौली ने जारी नोटिस सिविल कारागार कार्यवाही का दिया हवाला 

कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि  आपकी कम्पनी द्वारा नगरपालिक निगम सिंगरौली में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मृत पशुओं का निस्तारण भी शामिल है । दिनांक 27.01.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि आपके द्वारा वार्ड कमांक 36 नगरपालिक निगम सिंगरौली में मृत गाय के निस्तारण हेतु ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा गया है जो कि सामाजिक परम्पराओं के विपरीत होने से पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।अतः आप दिनांक 29.1.2025 को 11.00 बजे दिन समक्ष में उपस्थित होकर लिखित में जवाब प्रस्तुत करें कि आपके उक्त कृत्य के कारण आपके विरुद्ध धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करते हुए सिविल कारागार की कार्यवाही क्यों न की जावे ? आपका जवाब निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय लिया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

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