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17 प्रतिशत कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल होने पर ग्राम पंचायत सचिव को CEO जिला पंचायत ने किया निलंबित 

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Jul 11, 2025 10:20 PM IST

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17 प्रतिशत कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल होने पर ग्राम पंचायत सचिव को CEO जिला पंचायत ने किया निलंबित 

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Panchayat secretary suspended : हाल ही में ग्राम पंचायतके सचिव के द्वारा कमीशन मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.उक्त मामले की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय कुमार तेम्रवाल वालों के द्वारा कराई गई थी. जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद में सीईओ जिला पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत चरबरा जनपद पंचायत दतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

क्या लिखा है आदेश में 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया पत्र क्रमांक/1590/जॉच/पंचा. प्रको./2025 दतिया दिनांक 11/07/2025 के अनुसार श्री सुधीर यादव सचिव ग्राम पंचायत चरबरा जनपद पंचायत दतिया द्वारा पंचायत के निर्मित कार्यों का मूल्यांकन उपरांत बिल राशि भुगतान के संबंध में 17 प्रतिशत कमीशन की मांग मोबाईल पर चर्चा अनुसार ऑडियो में प्रथम दृष्टया आवाज ग्राम पंचायत चरबरा सचिव श्री सुधीर यादव एवं सरपंच श्री कप्तान सिंह दॉगी की प्रतीत हो रही है जिसमें सचिव द्वारा बिलो को बनाये जाने तथा भुगतान किये जाने हेतु बात की जा रही है सरपंच द्वारा बात-चीत में यह कहा गया है कि बिलों के भुगतान में 17 प्रतिशत का कमीशन राशि नहीं दी जावेगी।

उक्त आशय से स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण होने के बाद भी सचिव के ‌द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तथा ऑडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि बिल बनाने तथा भुगतान करने के लिए सचिव की ओर से 17 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। श्री सुधीर यादव सचिव के विरुद्ध कार्यवाही प्रतिवेन जनपद पंचायत दतिया से प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रतिवेदन एवं ऑडियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सुधीर यादव सचिव ग्राम पंचायत चरबरा के द्वारा बिल बनाने तथा भुगतान करने के लिए सचिव की ओर से 17 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। श्री यादव सचिव का कार्य अनुशासनहीनता एवं अशोभनीय होने होने से प्रथम दृष्टया दोषी हैं। इसलिए संबंधित सचिव का यह कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम- 7 के तहत गम्भीर कदाचरण की श्रेणी में होने से दण्डनीय है।

अतएव श्री सुधीर यादव सचिव ग्राम पंचायत चरबरा जनपद पंचायत दतिया को म.प्र. पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत उक्त कदाचार के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय ग्राम पंचायत चरबरा जनपद पंचायत दतिया रहेगा। श्री यादव को जीव्रत निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

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