MP New : शराब पीकर अभद्रता करना पंचायत सचिव को भारी पड़ गया, बुरहानपुर जिले की की ग्राम पंचायत पातोंडा में पदस्थ सचिव को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और सरपंच ने प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को सौंपा था और प्रतिवेदन में कहा था कि सचिव द्वारा गांव में लोगों से अभद्रता की जाती है साथी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में अपना कार्य करते हैं।जनप्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव बनाकर जनपद पंचायत सीईओ को सौंपा था सीईओ बाबूलाल पवार ने प्रस्ताव को जिला पंचायत सीईओ के पास फॉरवर्ड किया था जिसके बाद आज जिला पंचायत सीईओ ने दीलिप महाजन सचिव को निलंबित कर दिया है। जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिलीप महाजन सचिव ग्राम पंचायत पातोंडा के विरुद्ध क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं सरपंच उपसरपंच द्वारा शिकायत की गई है कि दिलीप महाजन शराब पीकर आते हैं एवं जनपद पंचायत, पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से गाली-गलौज कर अभद्र व्यवहार करते हैं जिसके चलते दिलीप महाजन सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और ग्राम पातोंडा के सचिव का संपूर्ण प्रभाव आगामी आदेश तक विकास सोलंकी ग्राम रोजगार सहायक को सौंपा गया है
निलंबन आदेश में CEO जिला पंचायत ने लिखा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के पत्र क्रमांक / ज.प./ पंचा.प्रको. / 2022 / 4080 बुरहानपुर दिनांक 15.12.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्री दिलीप महाजन, सचिव ग्राम पंचायत पातोंडा के विरूद्ध क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं सरपंच, उपसरपंच द्वारा शिकायतें की गयी है कि श्री दिलीप महाजन कर्तव्य पद पर शराब पीकर आते है एवं जनपद पंचायत, पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से गाली गलोच कर अभद्र व्यवहार करते है।
उक्त के अतिरिक्त भी श्री दिलीप महाजन, सचिव ग्राम पंचायत पातोंडा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बुरहानपुर द्वारा कार्यप्रणाली सुधार हेतु कई बार कारण बताओ सूचना-पत्र भी जारी किये गये है किन्तु श्री दिलीप महाजन सचिव ग्राम पंचायत, पातोंडा की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नही होने से एवं जनपद पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार श्री दिलीप महाजन सचिव ग्राम पंचायत पातोंडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं ग्राम पंचायत पातोंडा के सचिव का संपूर्ण प्रभार आगामी आदेश तक श्री विकास सोलंकी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पातोंडा को अपने वर्तमान कार्यों के साथ सौपा जाता है।
निलंबन अवधी में श्री दिलीप महाजन का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बुरहानपुर रहेगा एवं शासन नियमानुसार श्री दिलीप महाजन को गुजारा भत्ता की पात्रता होगी।। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील